सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
राज नगर, नई दिल्ली-110029.
विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन
महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध कराई जाए:-
1. मोहन चन्द शर्मा की Clinical Treatment Report उपलब्ध कराई जाए।
2. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम के दौरान ली गई सभी तस्वीरों की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
3. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम के दौरान की गई वीडियोग्राफी की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
4. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा यानी तीनों के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
5. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ी क्या-क्या Sample और Specimen रखी गई हैं। उसका विवरण दें और यह भी बताएं कि यह कहां-कहां Preserve की गई हैं। इसको देखने लिए Physical Visit का मौक़ा दिया जाए।
6. जिस तरह से आतिफ अमीन, मो. साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की analysis की गई है, वैसा ही विवरण मोहन चन्द शर्मा के बारे में उपलब्ध कराई जाए।
(a) अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो इसके कारण भी बताएं।
(b) यह भी बताएं कि मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आतिफ अमीन, मो. साजिद जैसा विवरण क्यों नहीं दिया गया।
7. आतिफ अमीन, मो. साजिद की लाश आपके यहां कब पहुंची।
8. एनकाउंटर 19 सितम्बर को हुआ था, लेकिन आतिफ अमीन, मो. साजिद का पोस्टमार्टम 22 सितम्बर को क्यों किया गया। इसके कारणों को बताएं। जबकि मोहन चन्द शर्मा का पोस्टमार्टम 20 सितम्बर को ही किया गया।
9. क्या एक दिन ही पहुंचने वाली लाशों के लिए पोस्टमार्टम का दिन अलग-अलग तय किया जाता है। अगर हां! तो इसके लिए शर्तों का विवरण दें। क्या आतिफ अमीन, मो. साजिद के मामले में भी उपयुक्त शर्त लगू होता है।
10. 20, 21, 22 सितम्बर 2008 को आपके यहां कितने शवों का पोस्टमार्टम किया गया और ये लाशें कब-कब आईं थी।
मैं इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रुप में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर (84E 159910) संलग्न कर रहा हूं।
(1. नोट:- यदि इस आवेदन के किसी सवाल का संबंध आपके विभाग से नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा- 6(3) के तहत इस आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करें, साथ ही साथ क़ानून के प्रावधानों के तहत हमें भी इसकी सूचना दें।)
(2. नोट:- समस्त सूचनाएं राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपलब्ध कराने की कृपा करें।)
सधन्यवाद.
अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
c/o:- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
एफ-56/23, सर सैय्यद रोड,
बटला हाउस, ओखला, नई दिल्ली-25.
दिनांक:- 23.03.2010
जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
राज नगर, नई दिल्ली-110029.
विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन
महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध कराई जाए:-
1. मोहन चन्द शर्मा की Clinical Treatment Report उपलब्ध कराई जाए।
2. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम के दौरान ली गई सभी तस्वीरों की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
3. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम के दौरान की गई वीडियोग्राफी की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
4. आतिफ अमीन, मो. साजिद और मोहन चन्द शर्मा यानी तीनों के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
5. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ी क्या-क्या Sample और Specimen रखी गई हैं। उसका विवरण दें और यह भी बताएं कि यह कहां-कहां Preserve की गई हैं। इसको देखने लिए Physical Visit का मौक़ा दिया जाए।
6. जिस तरह से आतिफ अमीन, मो. साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की analysis की गई है, वैसा ही विवरण मोहन चन्द शर्मा के बारे में उपलब्ध कराई जाए।
(a) अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो इसके कारण भी बताएं।
(b) यह भी बताएं कि मोहन चन्द शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आतिफ अमीन, मो. साजिद जैसा विवरण क्यों नहीं दिया गया।
7. आतिफ अमीन, मो. साजिद की लाश आपके यहां कब पहुंची।
8. एनकाउंटर 19 सितम्बर को हुआ था, लेकिन आतिफ अमीन, मो. साजिद का पोस्टमार्टम 22 सितम्बर को क्यों किया गया। इसके कारणों को बताएं। जबकि मोहन चन्द शर्मा का पोस्टमार्टम 20 सितम्बर को ही किया गया।
9. क्या एक दिन ही पहुंचने वाली लाशों के लिए पोस्टमार्टम का दिन अलग-अलग तय किया जाता है। अगर हां! तो इसके लिए शर्तों का विवरण दें। क्या आतिफ अमीन, मो. साजिद के मामले में भी उपयुक्त शर्त लगू होता है।
10. 20, 21, 22 सितम्बर 2008 को आपके यहां कितने शवों का पोस्टमार्टम किया गया और ये लाशें कब-कब आईं थी।
मैं इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रुप में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर (84E 159910) संलग्न कर रहा हूं।
(1. नोट:- यदि इस आवेदन के किसी सवाल का संबंध आपके विभाग से नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा- 6(3) के तहत इस आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करें, साथ ही साथ क़ानून के प्रावधानों के तहत हमें भी इसकी सूचना दें।)
(2. नोट:- समस्त सूचनाएं राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपलब्ध कराने की कृपा करें।)
सधन्यवाद.
अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
c/o:- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
एफ-56/23, सर सैय्यद रोड,
बटला हाउस, ओखला, नई दिल्ली-25.
दिनांक:- 23.03.2010
2 टिप्पणियाँ:
thik hai
इन बातों से हर हाल में पर्दा उठाना चाहिए.....
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