गुरुवार, 29 जुलाई 2010

सूचना एक्सप्रेस की एक सूचना...

समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय), बिहार सरकार के उपसचिव ‘मृत्युंजय गुप्ता’ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार इस कार्यालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 पर समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय) में सूचना सह जन-शिकायत कोषांग में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मी के पारिश्रमिक भुगतान पर मात्र 2,08,459 रूपये (दो लाख आठ हज़ार चार सौ उनसठ रूपये) व्यय किया गया है।
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