शनिवार, 6 फ़रवरी 2010

राहुल गाँधी के महाराष्ट्र दौरे पर डाली गयी आर टी आई

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली.

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन


महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध कराई जाए:-

1. राहुल गांधी का दिनांक 05 फरवरी 2010 का महाराष्ट्र दौरा एक राजनीतिक दौरे के साथ-साथ एक पार्टी के प्रतिनिधी के तौर पर किया गया दौरा था, फिर भी इस दौरे पर महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) राहुल गांधी के लिए पलक बिछाए बैठे रहे। इस संबंध में बताएं कि:-

a) इस कार्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया अपव्यय एवं कार्यलोप किस कानून के अंतर्गत आता है।

b) क्या यह सरकारी अमले एवं जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं है।

c) क्या यह संवैधानिक पद के मर्यादा का दुरूपयोग नहीं है।

d) अगर है, तो इसे किन संवैधानिक प्रावधानों या वैधानिक विधियों के तहत रोकने की व्यवस्था की गई है।

2. क्या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधी द्वारा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जाकर अपने पार्टी का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। यदि नहीं, तो संविधान के किस कानून के तहत इसे रोका जा सकता है।


मैं इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रुप में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर (84E 163316) संलग्न कर रहा हूं।



(1. नोट:- यदि इस आवेदन के किसी सवाल का संबंध आपके विभाग से नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा- 6(3) के तहत इस आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करें, साथ ही साथ क़ानून के प्रावधानों के तहत हमें भी इसकी सूचना दें।)
2. नोट:- समस्त सूचनाएं राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपलब्ध कराने की कृपा करें।)




सधन्यवाद.

अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
c/o:- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
एफ-56/23, सर सैय्यद रोड,
बटला हाउस, ओखला, नई दिल्ली-25.
दिनांक:- 06.02.2010



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