गुरुवार, 3 जुलाई 2008
निजता के अन्तर्गत है बैंकों का लेन-देन
सूचना के अधिकार के तहत कैसी सूचना नहीं दी जा सकती इसकी तस्वीर साफ होती जा रही है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक निर्णय में कहा कि सूचना के अधिकार के तहत किसी बैंक से लेन-देन की सूचना नहीं दी जा सकती। आयोग ने यह निर्णय फर्म ‘‘मंगल दास एण्ड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड’’ द्वारा इस कानून के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में दिया है। मंगल दास फर्म ने इस कानून के तहत ‘‘अरोदया सिपिंग एण्ड वीविंग कंपनी लिमिटेड’’ के प्रोपर्टी मोर्टगेज के डीड की नकल भारतीय स्टेट बैंक से मांग की थी। मंगल दास फर्म द्वारा किए गए अपील में भी जिसमें आयोग से मिलता-जुलता जवाब दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि ऐसी सूचनाएं बिना जन हित के देना निजता का हनन होगा। स्टेट बैंक अधिकारी के अनुसार सिंपिंग कंपनी द्वारा जमा मोर्टगेज डीड उसके निजी है। इसकी जानकारी किसी अन्य को देना मोर्टगेजर और मोर्टगेजी दोनों के हित में नहीं है। साथ ही कहा कि इस तरह की सूचनाएं बैंक ग्राहक की निजी होनी चाहिए। साथ ही बैंक अधिकारी ने कहा कि यदि आप जमीन के वास्तविक मालिक हैं तो भी ऐसी जानकारी इस कानून के तहत नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचना उप-रजिस्टार कार्यालय से ली जा सकती है।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें