सोमवार, 7 जुलाई 2008

अधिकारियों की रेटिंग अब आरटीआई के दायरे में

केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआई अर्जी की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि रक्षा सेवाओं में अफसरों की रेटिंग और उनसे संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों को अब तक गुप्त माना जाता था, लेकिन अब वे सूचना के अधिकार के दायरे में आ गईं हैं।
आयोग ने लखनउ के एक रिटायर्ड कर्नल इंदर पाॅल की अर्जी की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। कर्नल पाॅल ने आम्र्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के लिए अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी को सार्वजनिक करने का मतलब एसीआर को सार्वजनिक करना होगा, जो प्रतिबंधित है। उनकी दूसरी अपील को भी इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया। अन्ततः उन्होंने आयोग में अपील की और आयोग ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। आयोग ने 10 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश साथ है। साथ ही रक्षा मंत्रालय को भी कहा है कि इस प्रकार के दस्तावेज नियत समय पर उपलब्ध कराए जाएं।

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