दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। सूचना का अधिकार अब उनके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में एक सरकारी स्कूल को छात्रों की उत्तर पुस्तिका दिखाने का निर्देश दिया है। छात्र मोहसिन द्वारा दायर एक आरटीआई अर्जी के जवाब में सूचना आयुक्त ओ पी केजरीवाल ने यह निर्णय दिया।
दिलशाद गार्डन के गवर्नमेंट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल में पढ़ने वाला मोहसिन मार्च के प्रथम सप्ताह में हुई नौंवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया था। 31 मार्च को उसका परिणाम आया जिसमें उसे अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय में फेल बताया गया। मोहसिन ने अपने सभी विषयों की उत्तर पुस्तिका देखने के लिए एक अप्रैल को आरटीआई के तहत आवेदन किया था। अर्जी में उन्होंने उत्तर पुस्तिका जांचने वाले शिक्षक का नाम और उसका रिपोर्ट कार्ड न दिए जाने का कारण भी पूछा। इसके अलावा अपने मोहसिन ने उसकी कक्षा में पास छात्रों का प्रतिशत, ग्रेस अंक के नियम और इसका लाभ उठाने वाले छात्रों का विवरण भी मांगा था।
जब उनकी अर्जी का स्कूल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामला केन्द्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने न केवल मोहसिन बल्कि उसके सहपाठियों की उत्तर पुस्तिका भी दिखाने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्कूल को समय पर सूचना उपलब्ध न कराने के जुर्माना भी लगाया। सूचना आयुक्त ने निर्णय देने के बाद कहा कि पारदर्शिता हेतु कानून के अनुसार निर्णय दिया गया है।
सोमवार, 7 जुलाई 2008
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