शुक्रवार, 4 जुलाई 2008

आर.आई.टी के तहत दी गई सूचना गलत एवं भ्रामक

अंबाला केन्ट के एक भूतपूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रदान की गईं हैं। उन्होंने यह आरोप अंबाला सरदार म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यकारी सूचना अधिकारी पर लगाया है।
पूर्व विधायक अनिल विज ने अंबाला केन्ट के काम्प्लेक्स राय मार्किट के सर्वे नंबर 178 के एक प्लाॅट के संबंध में जानकारी मांगी थी। मिनरवा काम्प्लेक्स में बहुमंजिली इमारतों का पुनर्निर्माण करवाया गया था और इन्हें लाखों रूपये प्रतिमाह के किराए पर उठाया गया है। इसी पुर्ननिर्माण कार्य की जानकारी के संबंध में उन्होंने आरटीआई दायर की थी।
इस मुद्दे को निगम पार्षदों की एक बैठक में भी उठाया गया। बैठक में कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यदि आवेदक दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो उसे ताजा आवेदन करना चाहिए जिसमें उसे अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाएगी। इसके जवाब में सूचना कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि अगर सूचना पूर्ण या संतुष्ट नहीं था तो उसे फिर से एक नया आवेदन करना पिछले सूचनाओं के साथ करना चाहिए।

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